संविधान की रूपरेखा/ Outline of Constitution 

भारतीय संविधान की रूपरेखा/ Outline of constitution of India

भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे जो 22भागों में विभाजित थे और इसमें 8 अनुसूचियां थीं। (इनमें पश्चात्वर्ती संशोधनों द्वारा वृद्धि की गई) बहुत-से उपबंधों का निरसन करने के पश्चात् भी इसमें (वर्ष 2013 तक) 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। 1950-1993 के बीच की अवधि में बहुत से अनुच्छेदों का लोप कर दिया गया है।

संविधान में 64 अनुच्छेद और 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं अर्थात् अनुच्छेद 31क-31ग, 35क, 39क, 48क,48क, 51क, 131क, 134क, 189क, 144क,224क, 233क, 239क, 239कक, 239कख, 239ख, 243, 243क से 243 चछ तक, 244क, 257क, 258क, 290क, 300क, 312क, 323क, 323ख, 350क, 350ख, 361ख, 361क, 368क, 371क – 371झ, 372क, 378क, 349क; जबकि अमेरिका के संविधान मेंकेवल 7, कनाडा के संविधान में 147, आस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 253अनुच्छेद ही हैं। संविधान के इतने विशाल होने के अनेक कारण हैं।

Outline of Constitution यह दर्शाता है की संविधान-

  • भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में (कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर) किया गया।
  • संविधान सभा जिसका चुनाव प्रादेशिक विधान सभाओं (केवल निम्न सदन) के सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से किया गया था, की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को संपन्न हुई।
  • डॉ. बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति  स्थापना 29 अगस्त, 1947 को की गई। अध्यक्ष सहित सदस्यो की कुल संख्या सात थी।
  • 26 नवंबर,1949 को संविधान – सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित घोषित किया गया।
  • संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे।
  • भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को अंगीकार किया गया तथा 26 जनवरी, 1950 प्रथम गणतंत्र दिवस को पूर्ण रूप से लागू हो गया। डा. भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता हैं
  • नवनिर्मित संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी।

संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं विवरण।

संविधान की उद्देशिका क्या है?


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