संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं सम्बंधित विवरण
भारतीय संविधान में 22 भाग(संविधान के भाग), 448 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ है। प्रारंभ में केवल 395 अनुच्छेद 8 सूचियां थी।
भाग | अनुच्छेद संख्या | विवरण |
---|---|---|
भाग- 1 | अनुच्छेद 1 – 4 | संघ और उसका राज्य छेत्र, नए राज्य का निर्माण |
भाग- 2 | अनुच्छेद 5 – 11 | नागरिकता |
भाग- 3 | अनुच्छेद 12 – 35 | मौलिक अधिकार |
भाग- 4 | अनुच्छेद 36 – 51 | राज्य के नीति – निदेशक सिद्धांत |
भाग- 4ए | अनुच्छेद 51ए | नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। (1976 के 42 वे संशोधन से जोड़ा गया था) |
भाग- 5 | अनुच्छेद 52 – 151 | संघ सरकार से सम्बन्धित |
भाग- 6 | अनुच्छेद 152 – 237 | राज्य सरकार से संबंधित |
भाग- 7 | अनुच्छेद 238 | प्रथम अनुच्छेद के भाग बी से जुड़ा हैं। 1956 में 7वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया। |
भाग- 8 | अनुच्छेद 239- 242 | केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन |
भाग- 9 | अनुच्छेद 243- 243ओ | पंचायतें |
भाग- 9 (A) | अनुच्छेद 243पी -243 जेड जी | नगरपालिका |
भाग- 18 | अनुच्छेद 352- 360 | आपात उपलब्ध |
भाग- 19 | अनुच्छेद 361- 367 | प्रकीर्ण/विविध |
भाग- 20 | अनुच्छेद 368 | सविधान संशोधन |
भाग- 21 | अनुच्छेद 369- 392 | अस्थायी परिवर्तित और विशेष कानून |
भाग- 22 | अनुच्छेद 393- 395 | संछिप्त नाम, प्रारंभ,हिंदी मे प्रारंभ प्राधिकृत पाठ और निरासन |